नान प्रेक्टिसिंग भत्ता माना जाएगा वेतन का हिस्सा

Posted in Saturday 3 September 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत अंशदान की गणना के लिए नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ते को वेतन का हिस्सा माना जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्डो या निगमों के ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार के तहत अनुभाग अधिकारी (एसएएस) के रूप में कार्यभार संभालने का विकल्प लेते हैं, वे 4600 रुपये के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-दो में 9300-34800 रुपये में वेतन लेने के पात्र होंगे। सरकारी कार्यालय में कार्यभार संभालने की तिथि से अनुभाग अधिकारी के 12090 जमा 4600 बराबर 16090 रुपये का आरंभिक वेतन प्राप्त करेंगे। यदि ऐसे कर्मचारी 4600 रुपये के ग्रेड पे के साथ 9300-34800 रुपये के पे बैंड-2 में 12090 जमा 4600 बराबर 16090 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वित्त विभाग के परार्मश से नियमानुसार उनका वेतन सुरक्षित किया जा सकता है। यदि वरिष्ठ पदोन्नत अनुभाग अधिकारी का वेतन कम है तो वह वित्त विभाग के आदेश संख्या 1/83/2008-2 पीआर (एफडी) दिनंाक 16 दिसंबर 2010 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कनिष्ठ अधिकारी के बराबर वेतन के स्टैप-अप का पात्र होगा। बोर्डाे या निगमों के ऐसे कर्मचारियों की सरकारी सेवा में नई नियुक्ति माना जाएगा