ग्रुप डी कर्मियों के एसीपी नियमों में छूट

Posted in Wednesday 14 December 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों को विशेष व्यवस्था के रूप में ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों के लिए (एचसीएस का नियम-8)(एसीपी) नियम 2008 के तहत सुनिश्चित जीविका प्रगति (एसीपी) वेतन ढांचे की अन्य सामान्य शर्तों में छूट दी है। वित्त मंत्री एचएस च_ा ने बताया कि एसीपी की समस्त योजना कर्मचारियों को ऐसे स्थिति में वेतन वृद्घि प्रदान करने की है जब कार्यात्मक परिस्थितियां उन्हें पदक्रम में प्रगति की अनुमति नहीं देती। वह पहले की भांति वही कार्य करता रहता है लेकिन वह अपनी पात्रता की शर्त पर निर्धारित उच्चतर पे-बैंड एवं ग्रेड-पे में आ जाता है। एसीपी नियम 2008 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत कल्याण उपाय के तौर पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों के मामले में नियम-8 के प्रावधान में छूट दी जा सकती है। पहली जनवरी, 2006 से एचसीएस (एसीपी) नियम 2008 के तहत एसीपी वेतन ढांचे के लिए पात्रता निर्धारित करते समय ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों के मामले में शैक्षणिक योग्यता एवं विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, की शर्त लागू नहीं होगी लेकिन उक्त नियम के नियम-7(4) के तहत एसीपी वेतन ढांचा प्राप्त करने वालों पर यह छूट लागू नहीं होगी।