कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों की अर्जी अस्वीकार

Posted in Saturday 7 April 2012
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : प्रदेश में कॉलेजों में कार्यरत 500 से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में कॉलेज गेस्ट लेक्चरर्स द्वारा प्रतिवादी बनने की अर्जी को हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। उनकी अर्जी को कोर्ट ने डिसमिस एज विदड्रान करने की छूट दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग व हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हुआ है। सिरसा निवासी राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि राज्य के कॉलेजों में लेक्चरर्स के रिक्त सभी पद तुरंत भरे जाएं और इन पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए। याचिका के अनुसार प्रदेश के कॉलेजों में इस समय 500 से ज्यादा गेस्ट लेक्चरर कार्यरत हैं, जो 2007 से सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर काम कर रहे हैं। 2007 में राज्य सरकार ने एक नीति के तहत कॉलेजों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर गेस्ट लेक्चरर लगाने की इजाजत थी।