कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा नर्सरी दाखिले का आधार
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Thursday, 24 November 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : नर्सरी दाखिले को लेकर असमंजस की स्थिति दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही खत्म हो सकेगी। दरअसल नर्सरी दाखिले में उम्र की सीमा को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अपना जबाव देने पहुंचे दिल्ली सरकार के पक्ष से हाईकोर्ट खुश नहीं है। लिहाजा कोर्ट को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसी दाखिला सत्र में प्री-नर्सरी और नर्सरी पर अपना रुख साफ करे। अब मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने यह जबाव दिल्ली सरकार के उस पक्ष के बाद दिया जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्री-नर्सरी में दाखिले के लिए गाइड लाइन तैयार करना चाहती है। लेकिन कोर्ट को यह समझते हुए देर न लगा कि सरकार प्री-नर्सरी दाखिले की गाइड लाइन तैयार करने का बहाना कर लंबा वक्त लेना चाहती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस पक्ष को मानने से इंकार कर दिया और आदेश कि वह प्री-नर्सरी और नर्सरी पर दाखिले के लिए जल्द अपनी स्थिति कोर्ट में स्पष्ट करे। दिल्ली सरकार को 14 दिसंबर का समय दिया गया है। कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने खुद ही 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया था कि दिल्ली में दो साल का नर्सरी आगामी सत्र 2008 से बंद होगा। यानी नर्सरी में दाखिला 4 साल में उम्र में होगा और बच्चा पहली कक्षा में 5 साल में जाएगा।