7041 शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की रोक

Posted in Sunday, 12 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़. पंजाब के ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में 7041 शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर असंतोष जताया है। पंजाब सरकार ने 26 अप्रैल को विज्ञापन देकर इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन में कहा गया था कि उम्मीदवार पंजाब या चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। कुल पदों में से 70 फीसदी पद पंजाब से जेबीटी और ईटीटी कोर्स करने वालों को दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण उम्मीदवारों को पांच अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकारों की अनदेखी है। ऐसे में पद भरने पर रोक लगाई जा रही है।