कर्मचारियों को नियमित न करने पर प्रदेश सरकार को नोटिस

Posted in Tuesday, 14 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दस साल से पुराने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित न करने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कृष्णा देवी व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक द्वारा दायर याचिका में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उन कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रही है जो स्वीकृत पदों पर दस साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं और उस पद के लिए तय पूरी योग्यता रखते हैं। याचिकाकर्ता कृष्णा देवी ने 1987 में शिक्षा विभाग में पियन के पद पर ज्वाइन किया था। राज्य सरकार ने 1998 में एक नीति बनाकर सभी अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया। सरकार की नीति के अनुसार जो कर्मी रोजगार कार्यलय के माध्यम से नियुक्त हुए हैं व सर्विस तीन साल से ज्यादा हो चुकी है तथा जिन कर्मियों की नियुक्ति किसी अन्य माध्यम से और सर्विस छह साल से ज्यादा हो चुकी है, उनको नियमित किया जाएगा। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।