गेस्ट टीचर दोबारा लगाने पर नोटिस

Posted in Sunday, 12 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमों को ताक पर रखकर गेस्ट टीचर की नियुक्ति करने पर प्रदेश सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है। अंबाला निवासी अतिथि अध्यापक शशिभूषण की पुन: नियुक्ति के खिलाफ पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव, निदेशक, अंबाला के डीईओ और अंबाला के दुखेड़ी गांव के सीनियर सेकेंडरी के प्राचार्य के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील जगवीर मलिक ने कहा कि शशिभूषण की नियुक्ति को पहले याचिकाकर्ता धर्मवीर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सरकार ने कहा था कि उक्त अतिथि अध्यापक को हटा दिया गया है। सरकार के जवाब के बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया था, परंतु कुछ समय बाद उक्त अतिथि अध्यापक फिर से अतिथि अध्यापक के तौर पर समायोजित हो गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार समायोजन नीति का लाभ सिर्फ नियमित अध्यापक के आने से सेवामुक्त हुआ अतिथि अध्यापक ही उठा सकता है। याचिका में कहा गया है कि शशिभूषण की नियुक्ति को गलत बताते हुए सरकार पहले ही उसे हटा चुकी है। ऐसे में उसका दोबारा समायोजन नियम विरुद्ध है। उक्त अतिथि अध्यापक अतिथि अध्यापक संघ का मंडल प्रधान है। सरकार ने इसी दबाव के चलते उसकी दोबारा नियुक्ति की है।