सेवानिवृत्त को भी छठे वेतन आयोग का लाभ
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Tuesday, 8 November 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी नौकरी से वर्ष 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है कि इन पूर्व कर्मचारियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन दी जाए। जस्टिस वीके बाली की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। उसने सरकार के 9 अगस्त 2008 के प्रस्ताव को रद कर दिया जिसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन किया गया था। सरकार के इस निर्णय से 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम पेंशन मिल रही है। कर्मचारियों व उनके संगठनों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया गया। पीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एक जनवरी, 2006 से फिर तय करे। साथ ही तीन महीने के अंदर बकाए का भुगतान करे।