सेवा में ब्रेक की अनदेखी की शर्तो में संशोधन

Posted in Thursday, 26 January 2012
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़: राज्य सरकार ने एडहॉक या अनुबंध आधार पर नियुक्त ग्रुप-बी के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए सेवा में ब्रेक की अनदेखी करने की शर्तो में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी या श्रमिक ने 10 अप्रैल 2006 को कम से कम 10 वर्षो तक लगातार काम किया हो और अभी सेवा में हो, परंतु विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों के प्रति अदालतों या अधिकरणों के आदेशों के तहत कवर नहीं हुआ है। ऐसे कर्मचारी या श्रमिक की सेवा में बिना किसी गलती के ब्रेक किया गया है तो उसे माफ किया जाएगा।