जेबीटी भर्ती घोटाले में सीबीआइ तलब

Posted in Sunday, 18 March 2012
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

नई दिल्ली, जासं : हरियाणा के बहुचर्चित जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में रोहिणी कोर्ट के सीबीआइ के विशेष न्यायधीश विनोद कुमार की अदालत ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर तलब किया है। अदालत ने यह नोटिस सह आरोपी नारायण सिंह रूहिल के वकील द्वारा दायर अर्जी पर जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। आरोप है कि चयनित तीन हजार अभ्यर्थियों में से 1577 अयोग्य हैं। इन्हें सीबीआइ ने मामले में न तो आरोपी बनाया है और न ही गवाह। ऐसा इसलिए सीबीआइ ने किया है ताकि मामले के वास्तविक अपराधी, जो उच्च राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, को बचाया जा सके। दायर अर्जी में सीबीआइ जांच को पक्षपातपूर्ण व अनिर्णायक बताते हुए कहा गया है कि गलत तरीके से चयनित होने वाले अभ्यर्थी आज भी शिक्षक के रूप में नियुक्ति का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2011 में आरोप तय किए जा चुके हैं। अदालत में इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 140 गवाहों में से अब तक 63 लोगों की गवाही हो चुकी है।