सुप्रीमकोर्ट भी 43 एसआइ को नौकरी पर रखने के पक्ष में
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Monday, 29 August 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के 43 सब इंस्पेक्टरों को नौकरी पर रखे जाने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। मामले को अदालत में ले जाने वाले मोहनलाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीके जैन और जस्टिस एचएल दत्तू की खंडपीठ ने बीते शुक्रवार को यह फैसला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है। मालूम हो कि वर्ष 2004 में 60 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, जिन्हें 2005 में हटा दिया गया था। 1 सितंबर 2009 को हाईकोर्ट के जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस दया चौधरी की खंडपीठ ने 60 में से 43 सब इंस्पेक्टरों को सभी लाभ प्रदान करने के साथ दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश जारी किया था। इसके एक माह बाद ही हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सर्वोच्च न्यायालय ने करीब दो साल की अवधि में 11 सुनवाई के दौरान स्टेट बनाम मोहनलाल के इस केस में हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया है।