नेत्रहीन व विकलांगों के वाहन भत्ते में संशोधन
Posted in
Friday, 19 August 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने नेत्रहीन व शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार नेत्रहीन एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता वेतन जमा ग्रेड पे के 10 प्रतिशत की दर से देय होगा। यह न्यूनतम 1000 रुपये व अधिकतम 2000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह आदेश 1 जून 2011 से प्रभावी होगा। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वाहन भत्ते पर इसी तिथि से मंहगाई भत्ता अतिरिक्त रूप से भी देय होगा।