चयन एजेंसी के सचिव हाईकोर्ट में तलब

Posted in Tuesday, 22 November 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2008 में भर्ती नहीं किए गए नायब तहसीलदार मामले में संतोषजनक जवाब न मिलने पर चयन एजेंसी के सचिव को मंगलवार को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है। हाई कोर्ट ने सोनीपत के सिलाना निवासी सुरेंद्र सिंह की याचिका पर भर्ती का रिकार्ड तलब किया था, लेकिन सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जिस पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सुरेंद्र सिंह ने याचिका में कहा है कि इस भर्ती में जम कर धांधली हुई है। याचिकाकर्ता स्वयं इस भर्ती में उम्मीदवार था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ जब याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक की जानकारी मांगी तो चयन एजेंसी ने उसे जो जानकारी दी उस पर याचिकाकर्ता को शक हुआ और याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर पुस्तिका व चयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका देखने की मांग की, लेकिन कोर्ट के बार-बार आदेश देने पर भी सरकार की तरफ से उत्तर पुस्तिका पेश नहीं की गई। सरकार ने बृहस्पतिवार को सफाई में कोर्ट में कहा कि भर्ती का पूरा रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार परिणाम घोषित होने के कम से कम तीन महीने तक रिकार्ड संभाल कर रखना जरूरी है। कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार हर हालत में सोमवार को इस भर्ती का रिकार्ड या रिकार्ड नष्ट करने के लिए क्या प्रकिया अपनाई उसके पूरे दस्तावेज कोर्ट में पेश करें।