डीईईओ के अधीन होंगे भाषा शिक्षक और मास्टर वर्ग

Posted in Monday, 12 December 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

भाषा शिक्षकों और मास्टर वर्ग पर प्रशासनिक नियंत्रण अब जिला शिक्षा अधिकारी की बजाय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का होगा। शिक्षा अधिकार कानून लागू किए जाने के तहत ऐसे काफी बदलाव किए गए है, जिनके अंतर्गत अब डीईओ के कुछ अधिकारों को स्थानांतरित कर डीईईओ को दे दिया गया है।

इन पर लेंगे फैसले

नए बदलावों के तहत अब भाषा शिक्षक और मास्टर वर्ग को उनके जीपीएफ निकालने की अनुमति देना, दोनों वर्ग की सेवानिवृति के बाद नए सत्र तक उनकी फिर से भर्ती करना, 55 वर्ष की आयु के बाद भाषा अध्यापकों के सेवाकाल में बढ़ोतरी करना, भाषा अध्यापकों के पेंशन मामले, भाषा शिक्षक और मास्टर वर्ग को एलटीसी जारी करना और दोनों वर्गों के 50 हजार रुपये तक के चिकित्सा भत्ते, ये सभी अधिकार अब डीईओ के बजाय डीईईओ के पास होंगे।

इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी मित्रसेन मल्होत्रा ने बताया कि वित्तायुक्त सचिव हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया हुआ पत्र हमें मिल गया है। इस पत्र के मुताबिक भाषा शिक्षक और मास्टर वर्ग से संबंधित कुछ शक्तियों को स्थानांतरित कर डीईईओ को दे दिया गया है।