शादी के बाद लड़की आश्रित लाभ की हकदार

Posted in Saturday, 17 December 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

चंडीगढ़, दयानंद शर्मा : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के मुताबिक शादी के बाद भी बेटियां पूर्व सैनिक की आश्रित होने के लाभ की हकदार होंगी। उन्हें भी आश्रित होने का प्रमाणपत्र जारी हो सकेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस नियम को खारिज कर दिया है, जिसमें सिर्फ विवाहित बेटों को पिता पर आश्रित होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता था। याचिकाकर्ता हिसार निवासी जय नारायण जाखड़ के वकील विवेक खत्री ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा 11 अक्टूबर, 2001 को जारी की गई इस नीति के तहत भूतपूर्व सैनिकों के विवाहित बेटों के पास आजीविका का निश्चित साधन न होने की दशा में उन्हें अपने पिता पर आश्रित माना जाता है परंतु बेटियों को विवाह के बाद यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह लिंग आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। इस नीति के तहत जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले रोजगार के अवसरों में भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित पुत्रियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता।