लेक्चरर भर्ती में कम कोटा देने का मामला नियमित बेंच को

Posted in Monday, 27 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस रितु बाहरी की वैकेशनल बेंच ने हरियाणा में स्कूल लेक्चरर भर्ती में पिछड़े वर्ग को 27 फीसद के बजाय केवल 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए मामला नियमित बेंच को रेफर कर दिया है। मामले पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अंबाला निवासी तिलक राज ने एकल बेंच के फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में यह अपील दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्कूल लेक्चरर भर्ती में पिछड़े वर्ग को भर्ती आयोग ने केवल दस फीसद आरक्षण दिया गया है, जबकि यह नियमानुसार 27 फीसद होना चाहिए। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा 2009 में स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला था, जिसकी भर्ती प्रकिया वर्तमान में जारी है। इसमें पिछड़ा वर्ग को मात्र 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। याचिका के अनुसार 2009 में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 1317 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन मांगा गया था। नियमों के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद के हिसाब से 351 सीटें मिलनी चाहिए थीं, जबकि इन पदों में से पिछड़ा वर्ग के लिए 129 सीटें ही आरक्षित रखी गई। इससे पिछड़ा वर्ग को 222 सीटों का नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2006 में भी स्कूल लेक्चरर के लिए 804 पदों में से पिछड़ा वर्ग को 216 के बजाय मात्र 83 सीटें ही दी गई। इससे पिछड़ा वर्ग के हिस्से के 355 पदों पर अन्य वर्गो के अभ्यार्थियों को लगा दिया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इन पदों के लिए जारी भर्ती प्रकिया पर रोक लगाकर पिछड़े वर्ग को 27 फीसद के आधार पर आरक्षण देकर यह भर्ती प्रकिया शुरू करने के लिए सरकार को आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग ही अनुसूचित जाति वर्ग को भी कम कोटा दिया जा रहा है। एकल बेंच ने यह मामला इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मामला काफी देरी से दायर किया गया है।