विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक करने का आदेश

Posted in Tuesday, 14 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य के अध्यापकों की प्रमोशन की लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जल्द करे। कोर्ट ने छह माह के भीतर प्रकिया पूरी करने का भी आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने यह आदेश सतविंद्र सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ता अध्यापकों ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार अध्यापकों की पदोन्नति करने के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक नहीं कर रही है जिस कारण उनकी पदोन्नति में देरी हो रही है और उनको मिलने वाले लाभों से वे वंचित हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सरकार को प्रमोशन के लिए जल्दी बैठक करने का आदेश जारी करने का आग्रह किया।