गेस्ट टीचर मामले में सख्त हुआ शिक्षा विभाग अधिकारी जेब से भरेंगे वेतन
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Thursday, 9 June 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
अतिथि अध्यापकों पर रहम और अधिकारियों पर सितम। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में ऐसा ही कुछ किया गया है। स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति से प्रभावित अतिथि अध्यापकों को 15 दिन के अंदर संबंधित जिले में ही एडजस्ट करना होगा। इस अवधि के दौरान यदि जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो गेस्ट टीचर की तनख्वाह उन्हें अपनी जेब से देनी होगी। शिक्षा विभाग निदेशक ने पत्र क्रमांक 15,59-2005 सीओ 4 दिनांक 3 जून 2011 सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है। इसके अनुसार राजकीय विद्यालयों में जेबीटी, सीएंडवी, मास्टर और लेक्चरर के पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने या अन्य किसी कारण से अतिथि अध्यापक को उसके पद से हटाया जाता है तो ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी को 15 दिन के अंदर किसी दूसरे विद्यालय में जहां शिक्षक का पद रिक्त है, उक्त शिक्षक को कार्यभार सौंपना होगा। यदि जिला शिक्षा अधिकारी या इससे संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो 15वें दिन के बाद से संबंधित शिक्षक की तनख्वाह शुरू हो जाएगी। इससे जब तक उक्त शिक्षक को किसी स्कूल में कार्यभार नही सौंपा जाएगा, तब तक शिक्षक की तनख्वाह कार्यभार सौंपे जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी को अपनी जेब से देनी होगी।