आरटीई का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं : संघ
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Thursday, 8 December 2011
by Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh - 421
हिसार:
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षकों की ऐसी मांगों को लेकर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आशा ग्रोवर से मुलाकात की। संघ के जिला प्रधान सतीश शर्मा एवं पूर्व जिला प्रधान विजेंद्र नैन ने बताया कि विभाग अध्यापक-छात्र अनुपात 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नीति लागू कर रही है, जबकि एजुकेशन एक्ट के तहत प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। शिक्षा विभाग इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 120 बच्चों पर 4 तथा अगले 80 बच्चों पर एक शिक्षक तथा इसके बाद प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान बना रहा है। यानि कि 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त होगा। यह सरासर शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। नर्सरी कक्षा के बच्चों को इस कानून के तहत मुफ्त पढ़ाने को लेकर कहीं भी गणना नहीं की जा रही है। न तो मिड-डे-मील और न ही शिक्षकों के पद बनाते समय नर्सरी कक्षा के बच्चों की गणना की जा रही है, जबकि ये बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड होते हैं और शिक्षक इन्हें पढ़ाते भी हैं। इस मौके पर संघ के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।